प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2,00,000 रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1,00,000 रुपये के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनका कोई बैंक खाता होगा जिसमें से ‘‘स्वतः डेबिट’’ सुविधा के जरिए प्रीमियम वसूल किया जाएगा।
इसके तहत बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदक का बचत खाता होना जरूरी होगा। साथ ही वह केवल एक बैंक खाते पर ही सस्ते इंश्योरेंस का लाभ ले पाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा बैंक खाता है, तो वह दो या दो से अधिक खाते पर स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगा। उसे केवल एक खाते पर ही 12 रुपए में दुर्घटना बीमा कराने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 1 जून 2015 से शुरू हो रही है। जिसके लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
आधार होगा अहम : इंश्योरेंस कवर देने में डुप्लीकेसी न हो इसलिए स्कीम के तहत केवाईसी में आधार को अहम रखा गया है। नियमों के मुताबिक जो भी व्यकित स्कीम के लिए आवेदन करेगा। उसके केवाईसी के रूप में बैंक “आधार” को प्रमुखता देंगे।
कैसे कराए इनरोलमेंट : जिस बैंक में आपका बचत खाता है, वहां जाकर आप इनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत बैंक आपको एक फार्म देगा। जिसके जरिए आपका बीमा किया जाएगा। प्रीमियम के लिए आपको बैंक फार्म में यह स्वीकृति देनी होगी, कि आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट ली जाए। बैंक हर साल आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट लेंगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप बैंक के नियम के मुताबिक हमेशा बचत खाते में न्यूनतम राशि रखे रहें। बीमा के लिए आपको किसी बीमा कंपनी के पास आवेदन की जरूरत नहीं होगी।
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलेगा। जबकि दुर्घटना के दौरान विकलांगता आदि की स्थिति में 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा। हालांकि अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, या फिर उसके हाथ और पैर बेकार हो जाते हैं, तो भी 2 लाख रुपए का कवर बीमाधारक को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका बचत खाता है और उसकी उम्र 18-70 साल तक है, वह स्कीम का लाभ ले सकेगा। इसके लिए उसे हर साल 12 रुपए का प्रीमियम देना होगा।
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